सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला ,EWS आरक्षण पर लगाई मुहर

हिंवाली न्यूज़

सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगो को 10 प्रतिशत आरक्षण रहेगा लागू ।
केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2019 में सविंधान के 103 वें संसोधन में सामान्य वर्ष के पिछड़े लोगो को सरकारी नोकरी व पढ़ाई में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी । EWS की वैद्यता के खिलाफ 30 के लगभग याचिकाएं Ews को चुनोती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई थी । जिसकी सुनवाई उच्चतम न्ययालय के 5 सदस्यीय सविंधान पीठ के द्वारा सुनवाई को सुना गया ।जिसकी अंतिम सुनवाई 27 अक्टूबर को पूरी हुई और 5 सदस्यीय सविंधानपीठ के द्वारा अपना फैसला सुरक्षित रखा गया ।आज पुनः 5 जजो की सविंधानपीठ ने सामान्य वर्ग के पिछड़ेपन के लोगो के लिये केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण पर अपना फैसला सुनाते हुए मुहर लगा दी ।सविंधान पीठ के 5 जजो में से तीन जजो ने 10 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है ।जिससे ews पर आज विधि मुहर भी लग चुकी है जो कि सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगो के लिये अन्य वर्गों की भांति आरक्षण लागू रहेगा ।

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