नैनीताल हाईकोर्ट का उतराखंड सरकार को निर्देश, सरकारी आवास में अवैध तरीके से रह रहे लोगों से खाली करवाए आवास साथ ही वसुलें किराया

@हिंवाली न्यूज़ ब्यूरो (23 फरवरी 2023)

नैनीताल। नैनीताल उच्च न्यायालय में टिहरी के सरकारी आवासों में अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकारी आवासों में अवैध रूप से रह रहे लोगो को आवास खाली करने के लिए चार सप्ताह का नोटिस दिया जाए और उनसे किराया भी वसूला जाए।

अगर इसके बाद भी आवास खाली नहीं किए जाते है तो याचिकाकर्ता को न्यायालय आने की छूट दी है। मुख्य न्यायधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।

मामले के मुताबिक टिहरी निवासी सुनील प्रसाद भट्ट ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि टिहरी में पूल्ड हाउसिंग सोसाईटी के तहत सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को 1976 में आवास आवंटित किए गए थे। तब से अब तक इन आवासों में रह रहे कई कर्मचारियों का स्थानांतरण हो गया है। और कुछ लोग रिटायर हो चुके हैं और कुछ कर्मचारियों की तो मृत्यु भी हो चुकी है।

लेकिन तब से अब तक उनके द्वारा आवास खाली नही किए गए। जो आवास खाली थे उनपर बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। अभी तक सरकार ने ना तो आवास खाली कराए और ना ही उनसे कोई किराया वसूला गया।

 

About Author

You may have missed

Share