रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति (अप्रूवल) के बिना हो रही नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्लाटिंग, अधिकारी गहरी नींद में

रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति (अप्रूवल) के बिना हो रही नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्लाटिंग, अधिकारी गहरी नींद में कोटद्वार। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति अप्रूवल के बिना ही प्रोपटी डीलर व्यवसायिक प्लाटिंग का निर्माण कर रहे है जिससे कि सीधा-सीधा रेरा कानून 2016-2017 […]

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रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति (अप्रूवल) के बिना हो रही नगर निगम क्षेत्र में व्यवसायिक प्लाटिंग, अधिकारी गहरी नींद में
कोटद्वार। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन और स्वीकृति अप्रूवल के बिना ही प्रोपटी डीलर व्यवसायिक प्लाटिंग का निर्माण कर रहे है जिससे कि सीधा-सीधा रेरा कानून 2016-2017 का उल्लंघन किया जा रहा है। लेकिन इन व्यवसायिक प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ नहीं तो नगर निगम कोई कार्यवाही कर रहा है और ना ही जिला विकास प्राधिकरण इन पर ठोस कार्यवाही कर रहा है।
जिस कारण अवैध प्लाटिंग निर्माण का सिलसिला नगर क्षेत्र में जारी।
ऐसे ही एक मामला नगर निगम कोटद्वार के वार्ड नंबर 40 में देखने को मिला जहां पर कई बीघा कृषि भूमि पर रेरा कानून को ठेंगा दिखाते हुए व्यवसाई प्लॉटिंग की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्लाटिंग करने वाले या भूस्वामी के द्वारा रियल स्टेट रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016-17 के तहत स्वीकृति और अप्रूवल के बिना यहां प्लॉटिंग की जा रही है। आप को यह भी बता दें कि कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 40 में ही एक व्यवसायिक प्लाटिंग जो कि रेरा के नियमों के विपरीत की गई थी उसका मामला अभी जिला विकास प्राधिकरण में लंबित है।
रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट 2016 (रेरा/RERA) कानून है जिसे भारतीय संसद में पास किया था। रेरा का मकसद रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों का निवेश बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा करना है। 10 मार्च 2016 को राज्यसभा ने रेरा बिल को पास किया था। उसके बाद 15 मार्च 2016 को लोकसभा ने इसे पास किया था। 1 मई 2016 को इसे लागू किया गया था। 92 में से 59 सेक्शन 1 मई 2016 को नोटिफाई किए गए और बाकी के प्रावधान 1 मई 2017 से लागू कर दिए गए थे।
प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ध्यान रखे
• कोई भी प्रॉपर्टी लेने से पहले जान ले की यह प्रोजेक्ट Rera Registered है।
• अब उस राज्य की रेरा वेबसाइट पर जाकर प्रोजेक्ट देखें जहां आप भारत में संपत्ति खरीद रहे हैं।
• वेबसाइट पर आपको प्रोजेक्ट स्टेटस, क्रिएटर रजिस्ट्रेशन आदि की जानकारी आसानी से मिल जाएगी।
• प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा?
• परियोजना के पूरा होने से पहले कितना भुगतान किया जाएगा और बाद में कितना वितरित किया जाएगा।
• माकन और प्लाट में होने वाले निर्णाम मैप को अवशय देखे।
• जिस क्षेत्र में आप संपत्ति खरीदते हैं, उस क्षेत्र में संपत्ति की दर बढ़ती या घटती है।
• किसी भी प्रॉपर्टी के परपोसल में खास तौर पर लीगल भाषा में शर्ते लिखा होता है। कृपया नियम और शर्तों को ध्यान से पढ़ें क्योंकि वे ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं जिसे आप जल्दी नहीं समझेंगे।
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